Hindi translation of "VRS is complete cessation of the relationship between the employer and the employee - thus employees who go on VRS are not entitled for Pay Revision given retrospectively."
VRS का मतलब नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंधों की पूर्ण इतिश्री (समाप्ति) है....इस अनुसार, जो कर्मचारी VRS पर जाएंगे उन्हें पूर्व प्रभाव से देय पे रिवीजन की पात्रता नही होगी...
कुछ कर्मचारी आशंका व्यक्त कर रहें हैं कि जो कर्मचारी VRS पर जाएंगे, क्या उन्हें पे रिवीजन की पात्रता होगी। दिल्ली हाइकोर्ट द्वारा 26 फरवरी 2017 को संजय बिहारी विरुद्ध IFCI लिमिटेड के प्रकरण में दिए गए जजमेंट के अनुसार जो कर्मचारी VRS पर जाएंगे उन्हें उनके सेवाकाल की अवधि के लिए पूर्व प्रभाव से देय पे रिवीजन की पात्रता नही होगी। इससे संबंधित जजमेंट निम्नानुसार है:-
यह (VRS) आदान प्रदान हेतु एक पैकेज डील है। इसी लिए व्यावसायिक क्षेत्र (business world) में इसे "गोल्डन हैंडशेक" के नाम से जाना जाता है। इस राशि के भुगतान का आशय ही नियोक्ता और कर्मचारी के बीच विधिक संबंधों की पूर्ण समाप्ति है। एक बार भुगतान हो जाने पर एवं कर्मचारी के कंपनी या उपक्रम के अधीन कार्यरत न रहने पर , वह अपने पूर्व नियोक्ता से अपने सभी अधिकारों का परित्याग कर देता है, और उसके पूर्व के अधिकारों की प्राप्ति हेतु उसे किसी भी प्रकार से उद्वेलित (agitating) होने का प्रश्न ही नही है, जिसमें पूर्व समयावधि के पे स्केल में वृद्धि की मांग करना भी शामिल है।
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