09 - Dec - 2024

Hindi translation of "UP government bans strike by government employees for six months."

उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने के लिए रोक लगाई।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने के लिए रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) लागू कर दिया है। यह प्रतिबंध सभी सरकारी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों के कर्मचारियों पर लागू है। यह अधिनियम पुलिस को हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। उन्हें एक साल की जेल या 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सरकारी कर्मचारी मनोरंजन के लिए हड़ताल नहीं करते। मांगों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के सभी प्रयास विफल होने पर ही हड़ताल अंतिम विकल्प के रूप में की जाएगी। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हड़ताल पर रोक लगाना अलोकतांत्रिक और निंदनीय है।