Hindi translation of "The right to receive salary is the fundamental right of every employee - BSNL Management is violating the fundamental rights of employees– BSNLEU writes to the Deputy Chief Labour Commissioner (Central)."
वेतन पाने का अधिकार, प्रत्येक कर्मचारी का मौलिक अधिकार है - BSNL प्रबंधन, कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है - BSNLEU द्वारा केंद्रीय उप श्रमायुक्त को पत्र लिखा गया....
माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने 20 जनवरी, 2021 के आदेश में उल्लेखित किया है कि वेतन पाने का अधिकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, मौलिक अधिकार है। किन्तु, BSNL प्रबंधन, विगत एक वर्ष से कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। कल, केंद्रीय उप श्रमायुक्त द्वारा आहूत सुलह वार्ता के क्रम में, BSNLEU द्वारा, Dy.CLC(C) को प्रेषित पत्र में यह अंकित किया गया है।
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