Hindi translation of “Right to receive salary is a fundamental right enshrined under Article 21 of the Constitution and paucity of funds cannot be an excuse for nonpayment”– General Secretary writes to the CMD BSNL quoting the judgement of the Hon’ble Delhi High Court."
"संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है कि वेतन प्राप्ति मौलिक अधिकार है और वेतन भुगतान न करने हेतु फंड्स की कमी का बहाना नही बनाया जा सकता है-" माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के जजमेंट का उल्लेख करते हुए महासचिव का CMD BSNL को पत्र...
महासचिव द्वारा, समय पर वेतन भुगतान की मांग करते हुए, 05.02.2021 को भोजन अवकाश में प्रदर्शन करने के BSNLEU के निर्णय बाबद सूचित करते हुए CMD BSNL को पत्र लिखा गया है। उस पत्र में, महासचिव ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के हालिया जजमेंट का उल्लेख किया है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि "संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है कि वेतन प्राप्ति मौलिक अधिकार है और वेतन भुगतान न करने हेतु फंड्स की कमी का बहाना नही बनाया जा सकता है।"
bsnleuchq@gmail.com 