Hindi translation of "Medical Reimbursement should not be treated as perquisite for Income Tax – clarification issued by Principal Chief Commissioner of Income Tax, UP (East) – BSNLEU writes to the CMD BSNL demanding implementation of the order."
मेडीकल रीइंबरसमेंट को आयकर के लिए अनुलाभ के रूप में नहीं माना जाना चाहिए - प्रिन्सिपल चीफ कमीशनर ऑफ इनकम टेक्स, उत्तर प्रदेश (पूर्व) द्वारा जारी स्पष्टीकरण - BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर आदेश के कार्यान्वयन की मांग की है।
वर्तमान में, मेडीकल रीइंबरसमेंट और मेडीकल एलवन्स राशि की गणना आयकर के लिए की जा रही है। प्रिन्सिपल चीफ कमीशनर ऑफ इनकम टेक्स, उत्तर प्रदेश (पूर्व) ने एक आरटीआई प्रश्न के उत्तर में बिना किसी संदेह के कहा है कि, कर्मचारियों द्वारा उनके चिकित्सा उपचार पर किए गए किसी भी व्यय के संबंध में किसी भी सदस्य के उपचार पर नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि उसके परिवार की आय को अनुलाभ नहीं माना जाना चाहिए और इसलिए यह कर योग्य नहीं है। BSNLEU ने आज सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर प्रिन्सिपल चीफ कमीशनरन ऑफ इनकम टेक्स, उत्तर प्रदेश (पूर्व) द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए बीएसएनएल में आदेश को तत्काल लागू करने की मांग की है।
bsnleuchq@gmail.com 