28 - Feb - 2024

Hindi translation of "Issuing Presidential Orders to the employees recruited and sent for training by the DoT, before formation of BSNL."

बीएसएनएल के गठन से पहले दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती किए गए और प्रशिक्षण के लिए भेजे गए कर्मचारियों को राष्ट्रपति आदेश जारी करना।

सभी साथियों को ज्ञात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बीएसएनएल के गठन से पहले दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती किए गए और प्रशिक्षण के लिए भेजे गए कर्मचारियों के संबंध में 26.07.2023 को निर्णय दिया था।  माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय कैट, चंडीगढ़ के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया है कि इन कर्मचारियों को DoT भर्ती के रूप में माना जाना चाहिए।  हालाँकि, DoT ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की।  बीएसएनएलईयू ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने की मांग करते हुए सचिव, दूरसंचार विभाग को कई पत्र लिखे हैं।  (भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 26 जुलाई 2023, 2012 की सिविल अपील संख्या 1971 और बीएसएनएलईयू के पत्र दिनांक 31.07.2023, 25.10.2023 और 15.02.2024 में)।  इस संबंध में, बीएसएनएलईयू द्वारा आखिरी पत्र 15.02.2024 को सचिव, दूरसंचार विभाग को संबोधित करते हुए लिखा गया था।  इसके अगले दिन ही दूरसंचार विभाग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन के संबंध में सीएमडी बीएसएनएल को एक पत्र जारी किया।  उस पत्र में, DoT ने कहा है कि माननीय CAT, चंडीगढ़ का फैसला केवल उन पक्षों के संबंध में लागू किया जाएगा जिन्होंने मामला दायर किया था।  बीएसएनएलईयू का सीएचक्यू दूरसंचार विभाग के इस निर्णय के बारे में उन सभी बीएसएनएल कर्मचारियों को सूचित कर रहा है जिन्हें बीएसएनएल के गठन से पहले भर्ती किया गया था और प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था।  ऊपर उल्लिखित दोनों DoT पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं।  प्रभावित साथी जो माननीय कैट, चंडीगढ़ के दायरे में नहीं आते हैं, वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।